21 सितम्बर 2021 से 21 अक्टूबर, 2021 तक शहर में लागू रहेगी धारा 144

आगामी त्योहारों को देखते हुए अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था आकाश कुलहरि ने जारी किया आदेश

कानपुर-आकाश कुलहरि, अपर पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था ने बताया है कि आगामी त्यौहार चेहल्लुम, महाराजा अग्रसेन जयन्ती, दुर्गापूजा, दशहरा, महर्षि बाल्मीकि जयन्ती एवं आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं आदि के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशांत विक्षुब्ध होने की प्रबल आशंका है विभिन्न राजनैतिक दलों, छात्र संगठनों, भारतीय किसान संगठनों एवं अन्य व्यक्तियों, संगठनों द्वारा कमिश्नरेट कानपुर क्षेत्र में किसान आन्दोलन, धरना प्रदर्शन करने की प्रबल सम्भावना है जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव जन जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है जिसके अन्तर्गत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।
यह आदेश दिनांक 21 सितम्बर, 2021 से प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 तक लागू रहेगा इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है l

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