सपा नेता नाबालिग से दुष्कर्म किया और फोटो, वीडियो प्रसारित करने के नाम पर वर्षों तक शोषण करता रहा। पीड़िता के बालिग होने पर मतांतरण का दबाव डाला। होने वाले ससुराली जनों को जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित और उसके तीन साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मुख्य आरोपित सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है।पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2013 में उसके पिता का देहांत हो गया था। तब उसकी उम्र 16 वर्ष थी और मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसी दौरान बीरपुर निवासी सपा नेता आमिर जैदी पुत्र हैदर अली ने प्यार के जाल में फंसाकर वीडियो बना ली। वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर गलत काम करता रहा।
पीड़िता के मुताबिक 18 सितंबर 2025 को उसके घरवालों ने जाति व धर्म के लड़के से सगाई तय कर दी। सगाई की तिथि 29 अक्टूबर को और विवाह की तिथि 14 फरवरी 2026 तय की गई।इसके बाद से आमिर जैदी अपने साथियों शनि उर्फ सनी अब्बास, रिजवी और राजा उर्फ अख्तर अंसारी के साथ मिलकर उनका मतांतरण कराने की कोशिश कर रहा है। आरोपित आमिर जैदी उसे व्हाट्सएप काल करके मुस्लिम बनने का दबाव डालता है। ऐसा न करने पर इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर जुड़े सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को फोटो प्रसारित करने व अश्लील चिट्ठी बंटवाकर हिंदू समाज में बदनाम करने की धमकी देता है।
धमकाते हुए कहता है कि वह हिंदू धर्म के किसी लड़के से विवाह नहीं होने देगा। इसके चलते ससुरालीजनों नेवी आरोपितों के षड़यंत्र के चलते कानपुर में सगाई कार्यक्रम संपन्न कराया। आरोप लगाया कि आरोपितों ने इंस्टाग्राम पर भी फर्जी नामों से आईडी बना रखी है।आरोपित आमिर होने वाले पति और ननद से भी फर्जी आईडी के जरिये जुड़ा और होने वाले पति का नंबर प्राप्त कर उन्हें कानपुर में समाधि स्थल नौबस्ता गल्ला मंडी के पास बुलाकर धमकाया। कहा कि उसकी जान जा सकती है। इसके बाद से ससुराल पक्ष डरा हुआ है। मामले में इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट, आईटी एक्ट, धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और धमकाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपित को न्यायालय में पेश करके जेल भेजा जाएगा। वहीं, सपा के घाटमपुर विधानसभा अध्यक्ष राजू वर्मा ने बताया कि आरोपित आमिर जैदी का पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वह काफी समय से न तो पार्टी का सक्रिय सदस्य है और न ही उसके पास कोई पद है।
