कानपुर
उच्च न्यायालय की गाइडलाइन के तहत पुलिस का शहर में कड़ा एक्शन रात्रिकालीन डीजे संचालन पर 5 मुकदमे दर्ज, सेन्ट्रल जोन में चला विशेष अभियान
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की गाइडलाइन एवं धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के उल्लंघन पर कानपुर नगर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि में रात्रिकालीन डीजे संचालन करने वालों के विरुद्ध सेन्ट्रल जोन के विभिन्न थानों में 05 अभियोग पंजीकृत।
पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण फैलाने और सार्वजनिक शांति भंग करने वालों पर कार्रवाई की गई। जनपद में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 प्रभावी है। इन आदेशों के तहत रात्रि में निर्धारित डेसीबल सीमा से अधिक ध्वनि में डीजे/बैंड संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है।पुलिस उपायुक्त सेन्ट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना काकादेव, फजलगंज, नवाबगंज, बजरिया एवं रायपुरवा क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ध्वनि प्रदूषण के 05 मामलों में अभियोग दर्ज कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है।पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर ने आमजन से अपील की है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग शासनादेश एवं न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही करें। नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
