जनपद में स्थापित समस्त गौवंश आश्रय स्थलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं

कानपुर नगर।

◆ जनपद में स्थापित समस्त गौवंश आश्रय स्थलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी । लापरवाही करने वाले अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

◆ बृहद गौवंश आश्रय स्थल सरसौल में काफी कमियां मिलीं जिसके दृष्टिगत ग्राम सरसौल महाराजपुर कानपुर के सेक्रेटरी श्री पुनीत मिश्रा के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई गई है।
◆अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल दीपापुर एवं अस्थाई गौवंशआश्रय स्थल महाराजपुर के सेक्रेटरी को चेतावनी दी गई।
◆ मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय समिति करेगी समस्त गौवंश आश्रय स्थलों के बिलों का विस्तृत आडिट।
◆ समिति द्वारा एक सप्ताह के अंदर अपनी विस्तृत आडिट रिपोर्ट करेगी ।

जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा के निर्देश पर उपजिलाधिकारी नर्वल श्री अमित कुमार द्वारा आस्थाई गौवंश आश्रय स्थल सरसौल ,
दीपापुर एवं महाराजपुर का औचक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान बृहद गौवंश आश्रय स्थल सरसौल में 8 केयर टेकरों में से मौके पर केवल गोपाल नाम का केयरटेकर उपस्थित मिला ।गौवंश आश्रय स्थल में काफी अव्यवस्था मिली भूसा व चोकर पाया गया तथा हरा चारा नहीं पाया गया जबकि बिलों में हरे चारे का बिल प्रेषित किया गया था ।दूसरे अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल दीपापुर में भूसा पर्याप्त मात्रा में पाया गया तथा चोकर व हरा चारा नहीं पाया गया तथा बिलों में चोकर व हरे चारे का बिल प्रेषित किया गया। तीसरे अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल महाराजपुर में भूसा चोकर उपलब्ध पाया गया जबकि हरा चारा नहीं पाया गया जबकि बिलों में हरे चारे का बिल प्रेषित किया गया था।गौवंश आश्रय स्थल सरसौल में काफी अबे अवस्थाएं मिली जिसके दृष्टिगत सेक्रेटरी ग्राम सरसौल महाराजपुर श्री पुनीत मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। सेक्रेटरी दीपापुर एवं महाराजपुर को कड़ी चेतावनी दी गई।
उक्त स्थिति से जनपद की अन्य गौवंश आश्रय स्थलों में भी बिलों के प्रकरण में ऐसी कमियां अनियमितताएं पाई जाने की पूर्ण संभावना के दृष्टिगत जिलाधिकारी कानपुर नगर श्रीमती नेहा शर्मा ने जनपद के समस्त वृहद अस्थाई गौवंश आश्रय स्थलों के प्रस्तुत बिलों का विस्तृत आडिट किए जाने हेतु। मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर की अध्यक्षता में एक आडिट समिति का गठन किया है । समिति में अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ कानपुर नगर, मुख्य कोषाधिकारी कानपुर नगर एवं उप निदेशक कृषि कानपुर नगर को जनपद के समस्त वृहद/ अस्थाई गौवंश आश्रय स्थलों के प्रस्तुत बिलो का विस्तृत आडिट कर एक सप्ताह में अपनी आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

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