बुलडोजर चलाने से पहले देनी होगी नोटिस, एडीएम सिटी को बनाया नोडल अधिकारी
बेरोकटोक चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक लग गया है। अब किसी के मकान या सम्पत्ति पर बुलडोजर चलाने से पहले 15 दिन का नोटिस देना होगा साथ ही संबंधित विभाग को जिला प्रशासन को इसकी जानकारी ईमेल के जरिए देने होगी।इसकी निगरानी के लिए एडीएम सिटी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके लिए जिले की सभी तहसील, नगर निगम, केडीए, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभागों को पत्र भेजा गया है। वहीं, बैकडेट में ध्वस्तीकरण के आरोप से बचने के लिए ई-मेल आईडी भी बनाने का निर्देश दिया गया है। ध्वस्तीकरण से जुड़े सभी नोटिस व कार्रवाई की जानकारी इस ई-मेल पर संबंधित विभाग को देनी होगी। एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि ध्वस्तीकरण करने वाली प्रक्रिया से जुड़े सभी विभागों को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए हैं।
