किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
Fri, 27 May 2022
उन्नाव के अचलगंज क्षेत्र में नौ फरवरी 2014 को हुई किशोरी से दुष्कर्म की घटना में गुरुवार को विशेष न्यायालय पाक्सो ने अभियुक्त को 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपित को 24 मई को दोषी करार दिया था।

एक किशोरी से गांव के ही मोनू ठाकुर और अरविंद कुमार ने नौ फरवरी 2014 को सामूहिक दुष्कर्म किया था। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने अगले दिन यानी 10 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट में चल रही थी। जहां आरोपित अरविंद की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। बीते मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित मोनू ठाकुर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के लिए 26 मई की तारीख तय की थी। गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने मामले में अभि योजन की पैरवी के बाद आरोपित को 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

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