*बिग न्यूज अपडेट*

 

*केडीए के अतिक्रमण का शिकार किसान परिवार*

 

*बिना मुआवजा दिए ही के0डी0ए0 जमीनें कर रहा अपने नाम*

 

*भूमि अधिग्रहण विभाग की रिपोर्ट से खुली पोल*

 

*दो बीघे जमीन बिना मुआवजा दिए ही के0डी0ए0 ने की अपने नाम*

 

केस्को महामंत्री दिनेश सिंह भोले किसान परिवारों के साथ जब अपर जिलाधिकारी (भूमि अधिग्रहण) कार्यालय पहुंचे तो मचा हडकंप

 

*बिना मुआवजा दिए 1985 से के0डी0ए0 ने किया किसान की जमीन का अतिक्रमण*

 

*हिन्दूपुर किसान परिवारों ने केस्को महामंत्री दिनेश सिंह भोले से माँगी थी मदद*

 

सन् 1985 से परबाबा किसान स्व शिवनारायण हिन्दूपुर गाटा संख्या 649 व 650 का अतिक्रमण जिलाधिकारी के आदेश पर भूमि अधिग्रहण विभाग ने के0डी0ए0 के लिए किया और किसान शिवनारायण को कोई मुआवजा नहीं दिया

 

मुआवजा की लड़ाई शिवनारायण लड़ते लडत़े मृत्यु को प्राप्त हो गए उनके बाद उनकी दूसरी पीढ़ी जगतनारायण भी मुआवजे की लड़ाई लड़ते लडत़े मृत्यु को प्राप्त हो गए और अब तीसरी पीढ़ी सिद्घनाथ के0डी0ए0 से मुआवजे के लिए तरस रहे थे इस दौरान उन्होंने केस्को महामंत्री दिनेश सिंह भोले से पूर्व की जमीनों पर बातचीत की केस्को महामंत्री दिनेश सिंह भोले ने कहा कोई दस्तावेज हो तो दीजिए तो उन्होंने मात्र गाटा संख्या 649 व 650 का जिक्र करते हुए दस्तावेज केस्को महामंत्री दिनेश सिंह भोले को दिए

 

केस्को महामंत्री दिनेश सिंह भोले ने अपने लीगल एडवाइजरों से किसान परिवारों की मदद करने को कहा तब भूमि अधिग्रहण विभाग के कार्यालय में किसान परिवारों संग केस्को महामंत्री दिनेश सिंह भोले पहुंचे तो पता चला कि भूमि का अधिग्रहण जिलाधिकारी के आदेश से 2005 में किया गया है और नाम परिवर्तन कर के0डी0ए0 के नाम जमीन कर दी गई है 2005 से 1160557 रूपये मुआवजा चेक बनी रखी है लेकिन किसान परिवारों को नहीं दी गई

 

केस्को महामंत्री दिनेश सिंह भोले ने कहा कि यदि मान भी लिया जाए कि 2005 से भूमि का अधिग्रहण किया गया तो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यदि अधिग्रहण की गई जमीन पर विभाग 12 साल के अंदर अंदर कब्जा नहीं करता तो वह मुक्त मानी जाती है और बिना मुआवजा दिए के0डी0ए0 के नाम जमीन करना गैर कानूनी है

 

मामले में अब केस्को महामंत्री दिनेश सिंह भोले किसान परिवारों के साथ वर्तमान सर्किल रेट से किसान परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट याचिका दाखिल करेगें

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