#कानपुर नगर

 

 

*कानपुर में लागू हुए नए सर्किल रेट, जमीन–मकान–दुकान खरीदना हुआ महंगा*

 

 

*कानपुर से न्यूज़ इंडिया नेटवर्क ब्यूरो / राजीव वर्मा*

 

कानपुर। शुक्रवार से पूरे जनपद में संशोधित सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अब शहर और देहात दोनों इलाकों में जमीन, मकान, दुकान और फ्लैट खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा की गई इस वृद्धि में औसतन 29.52 प्रतिशत तक दरें बढ़ाई गईं, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह उछाल दोगुना से भी ज्यादा दर्ज किया गया है।

 

सबसे बड़ा इजाफा मेहरबान सिंह पूर्व इलाके में दर्ज किया गया है, जहां आवासीय जमीन का रेट 4,600 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपये कर दिया गया।

 

*प्रशासन का निर्णय*

 

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि सातों उप निबंधक कार्यालयों—सदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, नर्वल, बिल्हौर और घाटमपुर—के पुनरीक्षित प्रस्तावों पर प्राप्त 75 आपत्तियों के निस्तारण के बाद नए सर्किल रेट 5 सितम्बर से लागू कर दिए गए हैं।

 

*कहां कितनी बढ़ोतरी*

 

सदर प्रथम – 26.75%

 

सदर द्वितीय – 34.27%

 

सदर तृतीय – 34.99%

 

सदर चतुर्थ – 28.83%

 

नर्वल – 31.66%

 

बिल्हौर – 22.90%

 

घाटमपुर – 27.20%

 

 

*खरीदारों को राहत भी*

 

फ्लैट खरीदारों के लिए पहले से लागू 18% सामान्य सुविधा शुल्क समाप्त कर दिया गया।

 

बड़े अकृषक आवासीय भूखंडों पर 1000 से 2000 वर्गमीटर तक 20%, 2000 से 3000 वर्गमीटर तक 25% और 3000 वर्गमीटर से ऊपर 30% तक छूट मिलेगी।

 

वाणिज्यिक निर्माण में फार्मूला आधारित पद्धति समाप्त कर भवन की आयु के अनुसार 30–60% तक छूट का प्रावधान।

 

केन्द्रीयकृत वातानुकूलित दुकानों पर लागू 10% अतिरिक्त दर हटा दी गई।

 

कार्पेट एरिया पर मिलने वाली छूट 5–15% से बढ़ाकर 10–20% कर दी गई।

 

 

*कृषि भूमि और फार्म हाउस*

 

नगरीय और अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि पर नया स्लैब लागू:

 

0.051 हे० तक – कृषि दर का 4 गुना

 

0.051 से 0.102 हे० तक – 3 गुना

 

0.102 से 0.205 हे० तक – 2 गुना

 

0.205 हे० से अधिक – सामान्य कृषि दर

 

 

फार्म हाउस में 0.102 हे० तक कृषि भूमि का मूल्यांकन तीन गुना दर से होगा।

 

अब 2500 वर्गमीटर तक जमीन पर आवासीय दर और उससे अधिक पर पूरी जमीन पर खेती दर लागू होगी।

 

 

आवासीय परिसर और कॉमर्शियल गतिविधियां

 

*नई व्यवस्था के तहत:*

 

फ्लैट के पास कॉमर्शियल गतिविधि होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं।

 

एक तरफ कॉमर्शियल गतिविधि होने पर 20% अतिरिक्त, दोनों तरफ होने पर 40% अतिरिक्त देना होगा।

 

आवासीय परिसर के 50 मीटर दायरे में पांच या अधिक कॉमर्शियल संपत्तियां होने पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

 

 

*किसानों को राहत*

 

कुछ दिन पहले किसानों पर लागू किया गया नया प्रावधान वापस ले लिया गया है। अब:

 

10 बिस्वा तक कृषि जमीन खरीदने पर आवासीय दर ही लगेगी।

 

10 से 20 बिस्वा तक कृषि जमीन पर 60% अतिरिक्त कृषि दर।

 

20 बिस्वा से अधिक पर सामान्य कृषि दर लागू होगी।

 

 

*बदली हुई स्लैब*

 

आबादी से सटी जमीन पर 60% अतिरिक्त कृषि दर।

 

200 मीटर अंदर तक 50% अतिरिक्त दर।

 

बिल्हौर तहसील के तीन गांव—हृदयपुर, मकनपुर और रौगांव—को अर्द्धनगरीय क्षेत्र से हटाकर दोबारा ग्रामीण क्षेत्र में शामिल किया जाएगा।

 

 

*व्यापारिक क्षेत्रों में राहत*

 

व्यापार नगर, इस्पात नगर और न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में जमीन खरीदने पर अब सिर्फ 30% अतिरिक्त दर लगेगी। पहले यह 60% थी।

 

*निष्कर्ष*

 

कुल मिलाकर, कानपुर में संपत्ति खरीद अब महंगी जरूर होगी, लेकिन फ्लैट, बड़े भूखंड और कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में राहत भी दी गई है। वहीं, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कई संशोधन किए गए हैं।

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