राज्य आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा 5 मार्च को होगा मोबाईल कोर्ट का आयोजन

सुनी जायेगी दिव्यांगजनो के उत्पीड़न, नौकरी रोजगार, शिक्षा की समस्या

कानपुर नगर| जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम द्वारा अवगत कराया गया है कि न्यायालय/कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश के पत्रांक 2801-06/416 (3)/००००/2024 दिनाक 22.02.2024 के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों/ग्रामीण इलाकों के लोगो (दिव्यांगजन) जो कि सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं से जागरूक नहीं है, के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिये और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाये जाने 18 वर्ष से कम उम्र के दिव्यांग बच्चों को समेकित वातावरण में मुफ्त शिक्षा, दिव्यांगजन को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण, दिव्यांगजन को रोजगार / नौकरी में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन एवं कल्याणकारी योजनाओं में दिव्यांगजन को आरक्षण, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किये जाने एवं इस सम्बन्ध में उनकी शिकायतो/समस्याओं को त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराये जाने के उद्देश्य से राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश द्वारा दिनाक 05.03.2024 को समय प्रातः डा० अम्बेडकर इस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी फार दिव्यागजन, अवधपुरी, कानपुर नगर में प्रथम तल पर ए 201 कॉन्फ्रेन्स हाल मे मोबाईल कोर्ट का आयोजन किया जाना है। दिव्यांगजन व उनके प्रतिनिधियों से अनुरोध है, कि निर्धारित प्रपत्र पर अपनी समस्यायें लेकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय सेवायोजन कार्यालय परिसर को अतिशीघ्र उपलब्ध कराये ताकि दिनांक 05.03.2024 को राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन उ०प्र० के माध्यम से निस्तारित कराया जा सके।

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