कानपुर

 

चौबेपुर के बिकरू कांड में सबसे ज्यादा ऑडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आईं एनकाउंटर में मारे गए मामा प्रेम प्रकाश पांडेय की बहू और आरोपी बनाए गए शशिकांत की पत्नी मनू पांडेय के खिलाफ कोर्ट ने चार साल बाद पुलिस को गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उसकी संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश मुख्य रूप से दिए हैं।

 

सोमवार को एसीपी कार्यालय से चौबेपुर पुलिस को कुर्की का आदेश मिलने के बाद इंस्पेक्टर ने बिकरू जाकर मनू पांडेय से जुड़ी संपत्तियों की जानकारी जुटाई। 2 जुलाई 2020 की रात दबिश के दौरान बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे व उसके गुर्गों ने सीओ समेत आठ पुलिस कर्मियों की गोलियों से भून कर हत्या कर दी थी।

 

हत्याकांड के बाद एनकाउंटर में मारे गए विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडेय की बहू मनू उर्फ वर्षा के ससुर व पति से वार्ता के कई ऑडियो वायरल हुए थे।

पुलिस ने मामले में मनू को आरोपित नहीं बनाया था, लेकिन विवेचना के दौरान उसकी भूमिका मुख्य रूप से संदिग्ध मानी गई। केस डायरी के आधार पर पुलिस ने मनू को बिकरू कांड से जुड़े एक मामले में सरकारी गवाह भी बनाया है।

 

जांच विवेचना के आधार पर पुलिस ने 17 जुलाई 2023 को कोर्ट से मनू के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल किया था। लेकिन उसने कोर्ट में पैरवी शुरू कर सुनवाई का समय मांगा। इस मामले में सुनवाई के बाद धारा 82 की कार्रवाई और 14 मई को कोर्ट ने धारा 83 के आदेश देकर मनू की संपत्ति की कुर्की के मुख्य रूप से आदेश दिए हैं।

 

पुलिस ने अब कार्रवाई की तैयारी शुरू की है। मनू के नाम है एक प्लाट और मकान चौबेपुर इंस्पेक्टर रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया कि एसीपी कार्यालय से सोमवार को कुर्की आदेश प्राप्त हुआ है। बिकरू गांव में जाकर मनू पांडेय से जुड़ी संपत्तियों की जानकारी मुख्य रूप से जुटाई गई है।

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