सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ०प्र० शासन गृह अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 02.09.2025, जो गृह मन्त्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-V-11026/42/2019-Arms (vol.IV) Date 4.08.2025 एवं पत्र संख्या-V-11026/41/2025-Arms Date 29.08.2025 के कम में दो से अधिक शस्त्र धारित करने वाले लाइसेन्सियों को तत्काल अतिरिक्त शस्त्र जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, साथ ही ऐसे शस्त्र लाइसेंस जो यू०आईएन विहीन लाइसेंसों को निरस्त करते हुए लाइसेंस प्राप्त किये जाने हेतु लाइसेंस धारियों को नये सिरे से आयुध अधिनियम-2016 के अनुसार आवेदन करने हेतु निर्देश दिये गये है।
अतः ऐसे शस्त्र, लाइसेन्सधारी जिनके पास 02 से अधिक शस्त्र हैं। वे शस्त्र लाइसेन्सी अपने अतिरिक्त शस्त्र को एक सप्ताह में सम्बन्धित थाने में जमा कराये अन्यथा शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी तथा ऐसे शस्त्र. लाइसेन्सधारी जिनके शस्त्र लाइसेंस यू०आई०एन विहीन है, उन्हें 15 कार्य दिवस के अन्दर शस्त्र अनुभाग में उपस्थित होकर अपना शस्त्र लाइसेंस समर्पित कर नये सिरे से आयुध नियम-2016 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ताकि नये सिरे से शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में नियामनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके। यू०आई०एन० विहीन शस्त्र धारकों द्वारा शस्त्र लाइसेन्स समर्पित न किये जाने पर नियमानुसार शस्त्र लाइसेन्स के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
