कानपुर

 

पूरे शहर में आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है,,, इसी कड़ी में जिलाधिकारी एडीएम सिटी और एडीएम एफआर की ओर से चुनाव चुनाव आयोग के नियमों को लेकर तीन बैठक की गई,,, जहां पहली बैठक बैंकर्स के साथ हुई,,, जिसमें उनका निर्देशित किया गया कि प्रत्याशियों के नए खुले खातों पर लगातार नजर रखी जाए,,, नामांकन के बाद होने वाले बैंक ट्रांजैक्शंस का पूरा रिकॉर्ड रखना बैंक की जिम्मेदारी होगी,,, अगर कोई प्रत्याशी बैंक से पैसा निकाल कर ले जाता है और रास्ते में आचार संहिता की चलते उसकी जांच होती है तो ऐसे में बैंक को त्वरित उसके ट्रांजैक्शन की जानकारी मोहैया करनी होगी,,, डिलीवरी कैश वैन को लेकर भी जिला प्रशासन ने कई निर्देश बैंकर्स को जारी किये है,,,, इसी कड़ी में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में जिला प्रशासन ने निर्देश दिए की प्रचार में जिन बैनर पोस्ट का प्रयोग किया जाएगा उनकी कीमत डेढ़ सौ रुपए से ज्यादा ना हो, किसी वीआईपी को ₹300 से ज्यादा का भोजन प्रत्याशी नहीं कर सकेंगे,,, स्वागत के लिए इस्तेमाल होने वाली फूल मालाओं को लेकर भी निर्देश जारी हुए की इसकी कीमत ₹40 से ज्यादा ना हो,,, वही स्वागत में देने वाली बुके भी डेढ़ सौ रुपए से ज्यादा कीमत की नहीं होंगे,,, चुनाव कार्यालय, गेट निर्माण, चुनाव में इस्तेमाल होने वाला टेंट का सामान, 1 दिन के होटल का खर्च और वाहनों को लेकर भी जिला प्रशासन ने व्यापारियों को कई निर्देश दिए,,,, प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों से नामांकन के बाद एक ही खाते से ट्रांजैक्शन करने का आदेश भी जारी किया,,, आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होगा जहां मास्क की कीमत ₹5, फेस शिल्ड ₹35, और पी किट की कीमत 350 निर्धारित की गई है,,, इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ भी बैठक का आयोजन किया,,, जहां पोस्टर बैनर छापने को लेकर उनको भी कई निर्देश दिए ।

 

 

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