कानपुर
ए डीजे 20 अपर जिला जज श्रीमती नीलांजना की अदालत में डबल हत्याकांड के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई वही आरोपी कल्पना शर्मा को दोष मुक्त कर बरी कर दिया।
जानकारी के मुताबिक थाना फीलखाना अंतर्गत 29/11/2017 सतीश कश्यप उर्फ छोटे बबन वा 18 वर्षीय ऋषभ पांडे की हत्या के आरोपी मुख्य आरोपी शिव पर्वत दिनेश कश्यप उमेश कश्यप व कल्पना शर्मा के नाम मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर अपर जिला जज श्रीमती निरंजन की कोर्ट ने 10 जून को सजा सुनाते हुए उमेश कश्यप दिनेश कश्यप मुख्य आरोपी शिव पर्वत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और महिला आरोपी कल्पना शर्मा को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया है वहीं आरोपी के परिजनों का कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है वह हाई कोर्ट में जाकर फैसले के खिलाफ अपील करेंगे सूत्रों के मुताबिक सतीश कौशिक उर्फ छोटे बबन की क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर हत्या की गई थी जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास करार दिया है।